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LDA का बड़ा फैसला, अब नक्शा पास कराने से पहले देना होगा फायर सेफ्टी का हलफनामा

लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने आवासीय भवनों के नक्शे पास कराने से पहले फायर सेफ्टी हलफनामा अनिवार्य कर दिया है। नए नियम पर RWA ने सवाल उठाते हुए शहर के कई अपार्टमेंट्स में फायर सेफ्टी मानकों की अनदेखी का मुद्दा उठाया है।

राजधानी लखनऊ में आग की बढ़ती घटनाओं और हाल ही में हुए अलीगंज कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने भवन निर्माण से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब ऐसे आवासीय भवन, जिन्हें फायर विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (Fire NOC) लेने की बाध्यता नहीं है, उनके नक्शे पास कराने से पहले भवन स्वामी को फायर सेफ्टी संबंधी लिखित हलफनामा देना होगा।

LDA के अनुसार, इस हलफनामे में भवन मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्माण के दौरान न्यूनतम अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा। इसमें फायर एक्सटिंग्विशर, स्मोक डिटेक्टर, इमरजेंसी एग्जिट, पर्याप्त वेंटिलेशन और अन्य आवश्यक सुरक्षा उपाय शामिल होंगे।

RWA ने उठाए कई सवाल

लखनऊ की विभिन्न रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (RWA) ने LDA के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि शहर के कई बड़े अपार्टमेंट्स पहले से ही फायर सेफ्टी मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। कई स्थानों पर फायर एस्केप अवरुद्ध हैं, अग्निशमन यंत्र एक्सपायर हो चुके हैं और इमरजेंसी गेट तक बंद पाए गए हैं। ऐसे में केवल नए भवन स्वामियों से हलफनामा लेना पर्याप्त समाधान नहीं माना जा सकता।

LDA का क्या कहना है?

LDA के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के अनुसार, इस नई व्यवस्था का उद्देश्य आग लगने की घटनाओं में जान-माल के नुकसान को कम करना है। उन्होंने कहा कि जहां Fire NOC अनिवार्य नहीं है, वहां भी न्यूनतम सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया तो जुर्माना लगाने के साथ निर्माण कार्य भी रोका जा सकता है।

कई इलाकों में सामने आईं खामियां

RWA और सामाजिक संगठनों का दावा है कि गोमती नगर, गोमती नगर विस्तार, सीतापुर रोड, कुर्सी रोड और LDA कॉलोनी सहित कई क्षेत्रों के अपार्टमेंट्स में अग्निशमन मानकों की अनदेखी की जा रही है। निरीक्षण के दौरान फायर एस्केप पर सामान रखा मिला, कई स्थानों पर फायर एक्सटिंग्विशर अनुपयोगी पाए गए और बेसमेंट में वेंटिलेशन की व्यवस्था भी नहीं थी।

सरकार ने बताया स्वागत योग्य कदम

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय चौधरी ने LDA के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि यदि सामान्य मकानों के निर्माण में भी फायर सेफ्टी मानकों का पालन सुनिश्चित होगा तो भविष्य में आग की घटनाओं से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।

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