2026 पास, पेपर लीक पर 10 साल तक की जेल और ₹50 लाख तक जुर्माना

लोकसभा ने एंटी-पेपर लीक संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। अब NEET, UPSC, JEE, CUET और SSC जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक पर 10 साल तक की जेल, ₹50 लाख जुर्माना, फास्ट ट्रैक कोर्ट और AI आधारित सुरक्षा व्यवस्था लागू होगी।
नई दिल्ली। लोकसभा ने बुधवार को पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। यह विधेयक सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और संगठित परीक्षा धोखाधड़ी पर सख्ती से रोक लगाने के उद्देश्य से लाया गया है। मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सदन में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
सरकार ने बताया कि NEET पेपर लीक विवाद सहित हाल के मामलों के अनुभव के आधार पर कानून को और मजबूत बनाया गया है। संशोधित कानून के तहत अब पेपर लीक के दोषियों को अधिकतम 10 वर्ष की कैद और ₹50 लाख तक जुर्माना हो सकता है। वहीं संगठित गिरोहों पर 7 से 10 वर्ष की जेल तथा कम से कम ₹10 करोड़ जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।
कानून में परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों और सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही भी बढ़ाई गई है। यदि किसी सेवा प्रदाता की मिलीभगत साबित होती है तो उस पर भारी जुर्माना, लंबी अवधि तक परीक्षा संचालन पर प्रतिबंध और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भी आपराधिक कार्रवाई की जा सकेगी।
संशोधन के तहत जांच एजेंसियों को 60 दिनों के भीतर जांच पूरी करनी होगी, जबकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें गठित की जाएंगी, जो आरोपपत्र दाखिल होने के तीन महीने के भीतर मामले का निस्तारण करने का प्रयास करेंगी। इसके अलावा परीक्षा धोखाधड़ी से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है।
यह कानून UPSC, NEET, JEE, CUET, SSC सहित सभी प्रमुख राष्ट्रीय प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं पर लागू होगा। परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए AI आधारित प्रॉक्टरिंग, ब्लॉकचेन तकनीक से प्रश्नपत्र सुरक्षा और थर्ड पार्टी सिक्योरिटी ऑडिट जैसे आधुनिक उपायों को भी शामिल किया गया है।
सरकार के अनुसार, वर्ष 2024 से लागू कानून के तहत अब तक 52 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। विधेयक पारित होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।




