रामपुर ‘तनखइया’ केस: आजम खान की अपील पर बहस खत्म, सजा के फैसले पर कोर्ट में जारी है सुनवाई
आजम खान तनखइया मामले में दो साल की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर रामपुर सेशन कोर्ट में सुनवाई जारी है। आजम खान के अधिवक्ता की बहस पूरी हो गई है, अब 15 जुलाई को अभियोजन पक्ष अपना पक्ष रखेगा।
रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के ‘तनखइया’ बयान मामले में सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर रामपुर सेशन कोर्ट में सुनवाई जारी है। शनिवार को अपील पर सुनवाई के दौरान आजम खान के अधिवक्ता विनोद शर्मा ने अपनी बहस पूरी कर ली।
अब इस मामले में 15 जुलाई 2026 को अभियोजन पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा। इसके बाद कोर्ट आगे की प्रक्रिया पर निर्णय ले सकता है।
दो साल की सजा के खिलाफ दाखिल हुई है अपील
यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक विवादित बयान से जुड़ा है। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने 16 मई 2026 को आजम खान को दोषी ठहराते हुए दो साल के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
इस फैसले के खिलाफ आजम खान की ओर से एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में अपील दाखिल की गई है।
क्या है पूरा मामला?
यह मुकदमा रामपुर के थाना भोट में दर्ज किया गया था। तत्कालीन एसडीएम घनश्याम त्रिपाठी की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था।
शिकायत में कहा गया था कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह वाहन पर खड़े होकर लोगों को संबोधित कर रहे थे।
आरोप था कि भाषण के दौरान उन्होंने जिलाधिकारी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी बयान को लेकर उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया था।
2019 चुनाव प्रचार के दौरान दिया था बयान
वर्ष 2019 में आजम खान पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था। उस समय सपा और बसपा गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे।
चुनाव प्रचार के दौरान उनके कई बयानों को लेकर विवाद हुआ था। निर्वाचन आयोग ने भी उनके प्रचार पर रोक लगाई थी।
कोर्ट में अब अभियोजन की दलील का इंतजार
शनिवार की सुनवाई में आजम खान पक्ष के अधिवक्ता ने अपनी दलीलें पूरी कर दी हैं। अब 15 जुलाई को अभियोजन पक्ष कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेगा।
मामले की अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसके बाद कोर्ट अपील पर आगे की कार्रवाई तय करेगा।

