“सरकार ने NPS, UPS और अटल पेंशन योजना के नियम बदले। अब पेंशन फंड SEBI-मान्यता प्राप्त गोल्ड व सिल्वर ETF में निवेश कर सकेंगे। नियम तत्काल प्रभाव से लागू।”
नई दिल्ली। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (NPS), यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और अटल पेंशन योजना (APY) के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए पेंशन निवेशकों को एक नया विकल्प प्रदान किया है। नए प्रावधानों के तहत अब पेंशन प्रबंधन संस्थाएं SEBI से मान्यता प्राप्त गोल्ड और सिल्वर ETF में निवेश कर सकती हैं। यह निवेश अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट कैटेगरी (Alternative Investment Category) के अन्तर्गत माना जाएगा।
सरकार के मुताबिक, यह निर्णय पेंशन फंड के पोर्टफोलियो को अधिक मजबूत और विविध बनाने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि निवेशकों को स्थिरता, सुरक्षा और संभावित बेहतर रिटर्न मिल सके।
गोल्ड और सिल्वर जैसे कीमती धातुओं को आर्थिक अस्थिरता के दौर में “सेफ हेवन एसेट” माना जाता है। इस वजह से पेंशन फंड में इनके शामिल होने से जोखिम कम होगा और दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण अधिक प्रभावी हो सकेगा।
यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, यानी अब से सभी पेंशन फंड इस नए विकल्प के तहत निवेश कर पाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि ETF आधारित निवेश से पारदर्शिता और लागत दोनों में लाभ मिलता है, जबकि निवेशकों का पैसा सीधे मेटल-बैक्ड एसेट्स में सुरक्षित रूप से बढ़ता है।
इसके अलावा, यह कदम वैश्विक पेंशन फंडों की उस निवेश रणनीति से भी मेल खाता है, जहाँ पोर्टफोलियो में मल्टी-एसेट एलोकेशन को अत्यधिक महत्व दिया जाता है।



