SIR के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाएं – SC ने राज्य सरकारों को दिए निर्देश
“SIR के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाएं – SC ने राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं ताकि BLO और अन्य अधिकारियों पर कार्यभार कम हो, SIR प्रक्रिया सुरक्षित रहे।“
नई दिल्ली। Supreme Court of India (SC) ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के दौरान काम कर रहे बूथ-लेवल ऑफिसर्स (BLO) और अन्य अधिकारियों के भारी कार्यभार को देखते हुए राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती करें।
कोर्ट ने कहा है कि SIR एक संवैधानिक और आवश्यक कार्य है, लेकिन इसे इतनी कम मानव संसाधन के साथ करना अस्वास्थ्यकर और असंभाव्य है। कई स्थानों पर BLOs पर काम और दबाव इतना बढ़ गया है कि मानसिक स्वास्थ्य व सुरक्षा संबंधी मामलों की खबरें भी आई हैं।
इसलिए, राज्य सरकारों को निर्देश है कि वे तुरंत अतिरिक्त स्टाफ तैनात करें, ताकि BLOs का काम का बोझ कम हो सके, कार्य घंटे घट सकें, और SIR प्रक्रिया सुचारू रूप से और संवेदनशीलता से पूरी हो सके।
अगर कोई कर्मचारी किसी कारणवश SIR में काम नहीं कर सकता — स्वास्थ्य, व्यक्तिगत या अन्य मजबूरियों की वजह से — तो उसकी जगह दूसरा अधिकारी लगाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी मांगों पर मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए निर्णय लिया जाए।
यह आदेश उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान आया है, जिनमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में SIR की वैधानिकता पर सवाल उठाए गए हैं। इन याचिकाओं में BLOs के प्रति कार्यभार, उनके अधिकार व कर्तव्यों, और मानव संसाधन की कमी जैसे मुद्दे प्रमुख हैं।
SC का यह कदम SIR प्रक्रिया में पारदर्शिता, सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल




