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कोरोना नियम उल्लंघन केस में 36 सपा नेता बरी, एमपी-एमएलए कोर्ट ने दी राहत

फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश) के एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2021 के कोविड-19 नियम उल्लंघन मामले में पूर्व विधायक ओमप्रकाश वर्मा समेत 36 सपा नेताओं को साक्ष्य के अभाव में बरी किया। पढ़ें पूरी खबर।

फिरोजाबाद।  फिरोजाबाद की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने चार साल पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए समाजवादी पार्टी के 36 नेताओं को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा।

2021 का है मामला

मामला 5 अगस्त 2021 का है, जब शिकोहाबाद में बिना अनुमति साइकिल और स्कूटर रैली निकालने का आरोप लगा था। पुलिस ने इसे कोविड-19 नियमों का उल्लंघन बताते हुए एफआईआर दर्ज की थी और बाद में चार्जशीट भी दाखिल की गई थी।

साक्ष्य के अभाव में मिली राहत

मामले की सुनवाई विशेष जज डॉ. निधि यादव की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि—

  • रैली पर रोक का कोई स्पष्ट लिखित आदेश पेश नहीं किया गया
  • आरोपियों का मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया
  • पुलिस पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा सकी

इन्हीं आधारों पर अदालत ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।

प्रमुख नेताओं को मिली राहत

बरी होने वालों में पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा, पूर्व एमएलसी असीम यादव सहित कई स्थानीय नेता शामिल हैं।

बचाव पक्ष की प्रभावी पैरवी

बचाव पक्ष के अधिवक्ता नीरज यादव ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि पुलिस के आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया।

गौरतलब है कि इस फैसले को सपा नेताओं के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, वहीं यह भी स्पष्ट करता है कि अदालत में ठोस साक्ष्य के बिना आरोप टिक नहीं पाते।

 

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