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आय से अधिक संपत्ति मामला: हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी

आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के CBI-ED जांच संबंधी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में 17 अगस्त को याचिका पर सुनवाई हो सकती है

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए आरोपों का कानून के अनुसार सत्यापन करने के निर्देश दिए थे। अब राहुल गांधी ने इस आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है।

रिपोर्टों के मुताबिक, राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में मुख्य याचिका के अलावा एक अलग ट्रांसफर याचिका भी दाखिल की है। इसमें उन्होंने मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। दोनों याचिकाएं सात अगस्त को दाखिल की गई थीं।

भाजपा कार्यकर्ता की शिकायत से शुरू हुआ मामला

यह मामला कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की शिकायत से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी के पास उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति है। इसी शिकायत पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और जांच एजेंसियों से आरोपों के सत्यापन को लेकर निर्देश दिए गए।

हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने सीबीआई की ओर से दाखिल रिपोर्ट पर भी असंतोष जताया था। अदालत ने जांच की प्रगति से संबंधित विस्तृत जानकारी देने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही, यदि जांच के दौरान ईडी को किसी तरह की अवैधता से संबंधित सामग्री या दस्तावेज मिलते हैं तो उसे कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी गई थी।

राहुल गांधी ने उठाए हाई कोर्ट की प्रक्रिया पर सवाल

राहुल गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में हाई कोर्ट के निर्देशों और शिकायत के आधार पर आगे बढ़ी प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। उनकी ओर से मामले को दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग भी की गई है। इस मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आगे की तस्वीर स्पष्ट हो सकती है।

17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 17 अगस्त 2026 को सुनवाई होने की संभावना है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ कर सकती है, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं।

वहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को सूचीबद्ध बताई गई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से इस मामले की आगे की कानूनी दिशा महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हो सकती है।

आरोपों की पुष्टि होना अभी बाकी

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि राहुल गांधी पर लगाए गए आय से अधिक संपत्ति के आरोप अभी आरोप मात्र हैं। जांच एजेंसियों को आरोपों का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं और इन आरोपों की न्यायिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की चुनौती पर होने वाली सुनवाई के बाद मामले की आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

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