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राजपाल यादव को अंतरिम जमानत, 18 मार्च से पहले पूरी रकम लौटाने की शर्त

“Rajpal Yadav Interim Bail: दिल्ली में 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को Delhi High Court से 18 मार्च तक अंतरिम जमानत मिली। कोर्ट ने पूरी रकम लौटाने की शर्त रखी। जानिए पूरा मामला और आगे क्या होगा।”

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता Rajpal Yadav को 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में Delhi High Court से अंतरिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि 18 मार्च 2026 से पहले पूरी बकाया राशि लौटा दी जाती है, तो सजा पर स्थायी रोक लगाई जा सकती है।

क्या है पूरा मामला?

राजपाल यादव पर सात चेक जारी करने का आरोप है, जिनमें प्रत्येक की राशि 1.5 करोड़ रुपये बताई गई। चेक बाउंस होने के बाद निचली अदालत ने उन्हें तीन-तीन महीने की सजा और प्रति चेक 1.35 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

बताया गया कि अभिनेता ने पहले 75 लाख रुपये जमा किए थे और अब 1.75 करोड़ रुपये और जमा किए। कुल 2.5 करोड़ रुपये जमा होने के बाद हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी।

कोर्ट की सख्त शर्त

दिल्ली हाई कोर्ट ने दोपहर 3 बजे तक 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने की समय सीमा तय की थी, जिसका पालन किया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि 18 मार्च से पहले पूरी राशि चुकाना अनिवार्य होगा, तभी स्थायी राहत संभव है।

क्यों मांगी अंतरिम जमानत?

राजपाल यादव ने 19 फरवरी को अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई थी। इससे पहले उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर भी किया था।

आगे क्या होगा?

यदि तय समय सीमा के भीतर शेष राशि जमा कर दी जाती है, तो सजा पर रोक लग सकती है। अन्यथा, कानूनी प्रक्रिया फिर से प्रभावी हो सकती है।

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