सिगरेट–पान मसाला टैक्स स्ट्रक्चर बदलने की तैयारी, सरकार आज नया बिल लाएगी
“सिगरेट और पान मसाला पर नया सेस लगाने के लिए केंद्र सरकार आज लोकसभा में दो अहम विधेयक पेश करने जा रही है। नए कानून लागू होने पर GST का वर्तमान सेस खत्म होगा और तम्बाकू उत्पादों पर नई कर व्यवस्था लागू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बिल पेश करेंगी।”
नई दिल्ली। सिगरेट और पान मसाला पर नया सेस लगाने की दिशा में सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्र सरकार आज लोकसभा में दो महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेगी, जिनका सीधा असर तम्बाकू उत्पादों के कर ढांचे पर पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार, इन विधेयकों का उद्देश्य सिगरेट, पान मसाला, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों के टैक्स स्ट्रक्चर को पूरी तरह से पुनर्गठित करना है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज ये दोनों बिल लोकसभा में पेश करेंगी। इनके लागू होते ही GST के तहत लगाए जा रहे मौजूदा सेस को समाप्त कर दिया जाएगा और एक नई कर प्रणाली प्रभावी हो जाएगी।
नया सेस क्यों लाया जा रहा है?
सरकारी सूत्रों के अनुसार—
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वर्तमान सेस व्यवस्था जटिल है
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तंबाकू उत्पादों पर टैक्स चोरी की आशंका बढ़ी
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स्वास्थ्य कारणों से अधिक टैक्स लगाने की मांग
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राज्यों को बेहतर राजस्व वितरण की आवश्यकता
सरकार चाहती है कि नया सेस—
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साइंटिफिक टैक्स मॉडल पर आधारित हो
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राज्यों को अधिक राजस्व दे
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तंबाकू सेवन को कंट्रोल करे
नए बिल से क्या बदल सकता है?
यदि बिल पास हुआ तो—
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GST का पुराना सेस खत्म होगा
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हर उत्पाद पर नया सेस लागू होगा
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सिगरेट, पान मसाला, गुटखा महंगे हो सकते हैं
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टैक्स चोरी रोकने के लिए नया ट्रैकिंग सिस्टम
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राज्यों को अतिरिक्त राजस्व
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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल



