UP MLC Election 2026: वोटर ID नहीं है तो भी डाल सकेंगे वोट, ये 10 दस्तावेज होंगे मान्य
UP MLC Election 2026 में 23 अक्टूबर को मतदान होगा। वोटर ID नहीं होने पर आधार, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस समेत 10 मान्य दस्तावेजों से पहचान कर वोट डाल सकेंगे।
लखनऊ। UP MLC Election 2026 के तहत उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होगा। इनमें पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। मतदान के दौरान मतदाताओं के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) दिखाना अनिवार्य होगा। हालांकि, यदि किसी मतदाता के पास वोटर आईडी उपलब्ध नहीं है तो निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर मतदान किया जा सकेगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि मतदान के समय मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना जरूरी है। वोटर आईडी उपलब्ध न होने की स्थिति में आयोग ने 10 वैकल्पिक दस्तावेजों को मान्य किया है।
23 अक्टूबर को होगा MLC चुनाव के लिए मतदान
उत्तर प्रदेश विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के तहत 23 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। चुनाव में पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
इन निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाताओं को मतदान केंद्र पर अपनी पहचान साबित करने के लिए निर्धारित पहचान पत्र साथ लेकर जाना होगा। आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए वोटर आईडी के अलावा अन्य दस्तावेजों को भी मान्यता दी है।
वोटर आईडी नहीं तो इन 10 दस्तावेजों से कर सकेंगे मतदान
यदि मतदाता के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तो नीचे दिए गए मान्य फोटोयुक्त दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत किया जा सकता है—
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट
- केंद्र या राज्य सरकार का सेवा पहचान पत्र
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) का सेवा पहचान पत्र
- स्थानीय निकाय अथवा निजी संस्थान का सेवा पहचान पत्र
- सांसद, विधायक या पार्षद को जारी सरकारी पहचान पत्र
- संबंधित शिक्षक या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की शैक्षणिक संस्था का सेवा पहचान पत्र
- विश्वविद्यालय की डिग्री/डिप्लोमा का मूल प्रमाणपत्र, सक्षम प्राधिकारी का दिव्यांगता प्रमाणपत्र अथवा UDID कार्ड
आयोग के निर्देशों के अनुसार इन वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों में से मान्य दस्तावेज प्रस्तुत करके पात्र मतदाता मतदान कर सकेंगे।
शिक्षक और स्नातक मतदाताओं के लिए जरूरी जानकारी
UP MLC Election 2026 में सामान्य विधानसभा या लोकसभा चुनाव की तुलना में मतदाता सूची और निर्वाचन क्षेत्र की प्रकृति अलग होती है। विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में संबंधित श्रेणी के पात्र मतदाता ही मतदान करते हैं।
इसलिए मतदान के दिन संबंधित मतदाता के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि उसका नाम संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है और वह आयोग द्वारा निर्धारित पहचान पत्र में से कोई एक साथ लेकर मतदान केंद्र पहुंचे।
दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी पहचान की सुविधा
निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं के लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र और UDID कार्ड को भी वैकल्पिक पहचान दस्तावेज के रूप में मान्यता दी है। इससे ऐसे मतदाताओं को वोटर आईडी उपलब्ध न होने की स्थिति में अपनी पहचान प्रमाणित करने में सुविधा मिलेगी।
मतदान से पहले दस्तावेज जरूर जांच लें
चुनाव आयोग ने मतदाताओं से मतदान से पहले अपने जरूरी दस्तावेज तैयार रखने की अपील की है। मतदाताओं को मतदान केंद्र पर अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए मान्य फोटो पहचान पत्र साथ लेकर जाना चाहिए।
23 अक्टूबर को होने वाले UP MLC Election 2026 में मतदान करने वाले स्नातक और शिक्षक मतदाताओं के लिए पहचान संबंधी यह व्यवस्था विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वोटर आईडी उपलब्ध नहीं होने पर आयोग द्वारा स्वीकृत वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक के साथ मतदान केंद्र पहुंचा जा सकता है।




