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उत्तर प्रदेश सरकार ने 68,000 कर्मचारियों का वेतन रोका, संपत्ति अपलोड करना अनिवार्य

“उत्तर प्रदेश सरकार ने 68,000 से ज्यादा कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है। जिन कर्मचारियों ने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण नहीं भरा, उन्हें जनवरी का वेतन नहीं मिलेगा। UP राज्य कर्मचारी, वेतन रोक, संपत्ति विवरण, मानव संपदा पोर्टल।”

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत राज्य कर्मचारियों को सख्त संदेश भेजा है। मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का विवरण न भरने वाले 68,000 से ज्यादा कर्मचारियों का जनवरी माह का वेतन रोक दिया गया है।

लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी की ओर से आदेश जारी किया गया है कि राज्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान तभी होगा जब वे मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति विवरण अपलोड कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

मानव संपदा पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार का एकीकृत मानव संसाधन प्रबंधन सिस्टम है, जिसमें कर्मचारियों की सेवा संबंधी जानकारी, वेतन, और संपत्ति विवरण डिजिटल रूप से दर्ज होता है।

उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग द्वारा 24 नवंबर 2025 और 6 जनवरी 2026 को आदेश जारी किए गए थे कि सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड करें। जिन कर्मचारियों ने इसे नहीं किया, उनका वेतन अबतक रोका गया है।

डीएम ने स्पष्ट किया कि जनवरी का वेतन मानव संपदा पोर्टल पर विवरण उपलब्ध कराए जाने के प्रमाण के बिना जारी नहीं होगा। इससे कर्मचारियों में जागरूकता बढ़ेगी और शासन की भ्रष्टाचार रोकने की नीति को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

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