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यूपी में वोटर बनना हुआ आसान, Form-6 के साथ घोषणा पत्र की अनिवार्यता खत्म; जानें किसे मिलेगा फायदा

UP Voter Registration आसान हुआ। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए Form-6 के साथ घोषणा पत्र की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। जानें ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन का तरीका।

गोरखपुर। UP Voter Registration की प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए Form-6 के साथ घोषणा पत्र लगाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इससे पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं के साथ ही मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से छूट गए पात्र नागरिकों को आवेदन करने में सुविधा होगी।

भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, सामान्य मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए Form-6 का इस्तेमाल किया जाता है। आयोग की आधिकारिक मतदाता सेवा व्यवस्था में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र नागरिकों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है।

Form-6 के साथ अब घोषणा पत्र की बाध्यता नहीं

जिला प्रशासन के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR से जुड़ी प्रक्रिया में जिन पात्र लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सका है, वे Form-6 के माध्यम से नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) जय प्रकाश के अनुसार, एसआइआर के दौरान Form-6 के साथ घोषणा पत्र लगाने की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी गई है। ऐसे में पुराने पारिवारिक मतदाता रिकॉर्ड की जानकारी या उससे संबंधित दस्तावेज जुटाने में परेशानी का सामना कर रहे पात्र आवेदकों को राहत मिल सकती है।

हालांकि, मतदाता पंजीकरण की मूल पात्रता बरकरार रहती है। निर्वाचन आयोग के अनुसार आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए, संबंधित क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए और कानून के तहत मतदाता बनने से अयोग्य नहीं होना चाहिए।

कौन-कौन Form-6 से कर सकता है आवेदन?

Form-6 मुख्य रूप से नए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होता है। इसके माध्यम से ऐसे पात्र नागरिक आवेदन कर सकते हैं जिनका नाम अभी मतदाता सूची में दर्ज नहीं है।

इसमें प्रमुख रूप से:

  • पहली बार वोटर बनने वाले पात्र युवा,
  • मतदाता सूची से छूट गए पात्र नागरिक,
  • बेघर पात्र नागरिक,
  • दिव्यांग नागरिक,
  • पात्र महिला मतदाता

शामिल हो सकते हैं।

निर्वाचन आयोग की जानकारी के अनुसार, सामान्य मतदाता के लिए ऑनलाइन Form-6 भरने की सुविधा उपलब्ध है। ऑफलाइन आवेदन भी संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी या बीएलओ (Booth Level Officer) के माध्यम से किया जा सकता है।

ऑनलाइन कैसे जुड़वाएं मतदाता सूची में नाम?

पात्र नागरिक निर्वाचन आयोग के Voters’ Services Portal के माध्यम से ऑनलाइन Form-6 भर सकते हैं। आयोग के पोर्टल पर नए मतदाता के पंजीकरण के लिए Form-6 की सुविधा उपलब्ध है।

आवेदन करने के बाद नागरिक अपने आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन देख सकते हैं। आयोग मतदाता सूची में नाम खोजने और पंजीकरण की स्थिति जांचने की सुविधा भी उपलब्ध कराता है।

एसआइआर में छूटे नाम वालों के लिए भी मौका

गोरखपुर जिला प्रशासन की ओर से उन लोगों से Form-6 भरने की अपील की गई है जिनका नाम एसआइआर की प्रक्रिया में मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सका।

आयोग की SIR व्यवस्था में पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे और अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो।

निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर SIR-2026 के तहत पिछली SIR मतदाता सूची में नाम खोजने की सुविधा भी दी गई है। इससे नागरिक अपने या अपने परिजनों के पुराने मतदाता रिकॉर्ड की जानकारी खोज सकते हैं।

गोरखपुर में SIR के दौरान 6.45 लाख से ज्यादा नाम हटे

जिला स्तर पर जारी आंकड़ों के मुताबिक, गोरखपुर में SIR से पहले मतदाताओं की संख्या 36.66 लाख से अधिक बताई गई थी। पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान 6,45,634 नाम हटने के बाद मतदाताओं की संख्या घटकर 30,20,908 बताई गई।

जिला प्रशासन के अनुसार, हटे नामों में ऐसे लोगों की भी बड़ी संख्या थी जो पहले मतदाता थे, लेकिन वर्ष 2003 की मतदाता सूची से अपने, माता-पिता या दादा-दादी से संबंधित आवश्यक जानकारी अथवा अभिलेख उपलब्ध नहीं करा सके थे।

अब Form-6 के साथ घोषणा पत्र की अनिवार्यता खत्म किए जाने से ऐसे पात्र नागरिकों के लिए आवेदन प्रक्रिया पहले की तुलना में सरल हो सकती है।

वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम जरूरी

मतदाता पंजीकरण कराने के बाद भी चुनाव में मतदान करने के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि संबंधित व्यक्ति का नाम Electoral Roll यानी मतदाता सूची में दर्ज हो। निर्वाचन आयोग स्पष्ट करता है कि मतदान वही व्यक्ति कर सकता है जिसका नाम मतदाता सूची में मौजूद हो। नागरिक अपना नाम ऑनलाइन खोज सकते हैं या मतदाता हेल्पलाइन 1950 के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं

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